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अब स्टेशनों के प्लेटफार्म पर चाय और खाद्य पदार्थ बेचने के लिए वेंडरों को देना होगा Railway को पैसा,रेलवे ने बनाया यह सख्त नियम

रेलवे के द्वारा एक नया नियम बहुत ही जल्द लागू किया जाने वाला है। आपको बता दें कि अब स्टेशन पर चाय चाय और पूरी सब्जी की आवाज लगाने वाले रेलवे वेंडर से वसूली करेगा। अब वेंडरों को सामान बेचने के लिए ₹60000 सालाना देना पड़ेगा। मुरादाबाद में कई वेंडरों के द्वारा इसके लिए आवेदन कर दिया गया है।

यात्रियों ने नींद खराब होने की शिकायत की-

पिछले दिनों कुछ यात्रियों ने रेल मंत्री व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को शिकायत की थी। इसमें कहा था कि रात में प्लेटफार्म पर आवाज लगाकर खाना आदि बेचने वालों के कारण नींद खराब हो जाती है। अधिकांश अवैध वेंडर होते हैं। खाने की क्वालिटी भी घटिया होती है।

रात में सामान की बिक्री पर रोक का सुझाव –

यात्रियों ने सुझाव दिया था कि ट्रेन में गुणवत्ता वाले खाने के साथ रात में सोने के समय प्लेटफार्म व ट्रेन के अंदर खाने के सामान की बिक्री पर रोक लगाई जाए। रेलवे के अनुसार प्लेटफार्म पर स्टाल संचालक व उसके कर्मचारी भी प्लेटफार्म पर आवाज लगाकर खाना बिक्री नहीं कर सकते।

रेलवे बोर्ड ने सख्त किए नियम-

पकड़े जाने पर स्टाल संचालकों से पांच हजार रुपये तक आर्थिक दंड का प्रवधान है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने इस मामले गंभीरता से लिया है। सभी जीएम व डीआरएम को आदेश दिया है कि प्लेटफार्म पर वेंडर को आवाज लगाकर खाने की बिक्री नहीं करने से रोक लगाई जाए।

आवाज लगाकर बेचने का समय किया निर्धारित-

साथ इसके लिए नियम बनाया है, स्टाल संचालक या वेंडर प्लेटफार्म पर आवाज लगाकर खाना या अन्य समान बेचना चाहता है, तो उसे रेलवे का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 60 हजार रुपये सालाना लाइसेंस शुल्क देना होगा और सुबह पांच बजे से रात दस बजे तक प्लेटफार्म पर आवाज लगाकर सामान की बिक्री कर सकेंगे।

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