UP की Yogi Aaditynath कैबिनेट ने आज गुरुवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी है। लोक भवन में आज 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी, लेकिन सर्वाधिक चर्चा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को लेकर है।

सरकार प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक वाहन संचालन को लेकर बेहद गंभीर है। इसके लिए सरकार ने इसके निर्माण के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के साथ ही इसका उपयोग करने वालों के लिए बड़े प्रोत्साहन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को पांच वर्ष तक रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनके सामने भी एक शर्त यह रखी गई है कि इनको उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदने होंगे। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। इसके साथ ही पहले दो हजार चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 लाख तक पूंजीगति सब्सिडी भी दी जाएगी।

नई प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 तैयार

प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने तथा निर्माताओं कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी नीति तैयार की है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में उपभोक्ताओं, निर्माताओं तथा चार्जिंग व बैट्री स्वैपिंग सेवा प्रदाताओं सभी के हितों का ध्यान रखा गया है।

निवेश बढ़ाने भा भी ध्यान

प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए ईवी निर्माता कंपनियों तथा बैट्री व संबंधित उपकरणों के निर्माताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए नई नीति में 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था भी की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नीति का लक्ष्य 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के साथ ही 10 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन है।

प्रदेश में बने ईवी खरीदने पर लाभ ही लाभ

प्रदेश में बने सभी श्रेणी के ईवी खरीदने पर नई नीति के प्रभावी होने की तिथि से पांच वर्षों तक उपभोक्ताओं को रोड शुल्क व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। जबकि प्रदेश में खरीदे व पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्षों तक रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी।

यूपी में खरीदे गए ईवी को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी

प्रदेश में एक गीगावाट की न्यूनतम क्षमता वाले बैट्री निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 1500 करोड़ या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैट्री परियोजनाओं के लिए अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये प्रति परियोजना के निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी

प्रदेश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा परीक्षण सुविधाओं समेत ईवी, ईवी बैट्री, व उनसे जुड़े उपकरणों की एकीकृत निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली दो एकीकृत ईवी परियोजनाओं को अधिकतम एक हजार रुपये प्रति योजना के तहत 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी

500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली पांच मेगा ईवी परियोजनाओं तथा तीन सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली पांच मेगा ईवी बैट्री परियोजनाओं को निवेश के 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.