योगी सरकार कोरोनावायरस से मरने वाले लोगों के परिजनों को ₹50000 देने वाली है.इस राशि को पाने के लिए मृतक के परिजनों को अपने जिले से आवेदन करना होगा. अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी लोगों को दिया है.
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस शासनादेश में पहले ही या साफ-साफ बता दिया गया है कि किस जिले से आवेदन करना है. उन्होंने कहा कि पहले ही बता दिया गया है कि मृतक के परिजनों को अपने जिले से ही ₹50000 के लिए आवेदन करना है किसी दूसरे जिले से किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले आए हैं जहां मृतक अपने जिले का है लेकिन उसका टेस्ट किसी दूसरे जिले में कराया गया है. स्टेट सर्विलांस आफीसर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को मूल निवास के जिले में स्थानांतरित करने की व्यवस्था है. अगर किसी को परेशानी होगी तो उस जिले के डीएम को इसकी सूचना दी जाएगी वह उनकी मदद करेगे.
मिलेंगे पचास हजार, करने होंगे ये काम- कोरोनावायरस के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को ₹50000 देने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है.इस काम को पूरा करने का जिम्मा नोडल अधिकारी के रूप डीएम को दिया है.आपको बता दें कि इसमें यह भी नियम है कि कोरोनावायरस देखती की मौत कोरोनावायरस के कारण पॉजिटिव होने के बाद 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यह मदद दी जाएगी. जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है वह अपने डाक्यूमेंट्स लेकर डीएम आवास जा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.