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उप्र:मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लाभर्थियों के लिए जरूरी सूचना, अब बीमा योजना के लिए ऐसे करना होगा आवेदन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर या अपाहिज होने पर ₹200000 तक देने का फैसला लिया है.असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों या उनके वारिसों को दुर्घटना होने के बाद 30 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन करना होगा.

आवेदन करने के लिए श्रमिकों को उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर आनलाइन या जिले के श्रम कार्यालय में आफलाइन आवेदन करना पड़ेगा.जो भी आवेदन ऑफलाइन प्राप्त होंगे उन्हें 48 घंटे के अंदर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा.

श्रम विभाग के संबंधित शासनादेश के मुताबिक आवेदनों की क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यह काम 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा. जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन बैंक या बीमा कंपनी को भेजा जाएगा.

जांच रिपोर्ट भेजने के बाद 15 दिन के अंदर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति के परिजनों को या फिर उसे सहायता राशि प्रदान कराया जाएगा. अगर दुर्घटना के समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र को भी आवेदन के समय जमा कराना होगा. अगर एक्सीडेंट के समय व्यक्ति अपाहिज हो जाता है तब चिकित्सा पदाधिकारी से माननीय प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन के समय देना होगा.

दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में देय धनराशि-

मृत्यु या पूर्व शारीरिक अक्षमता पर दो लाख रुपये

दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख की क्षति पर दो लाख रुपये

एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर दो लाख रुपये

एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर एक लाख रुपये

स्थायी दिव्यांगता 50 फीसद से अधिक लेकिन 100 फीसद से कम पर एक लाख रुपये

स्थायी दिव्यांगता 25 फीसद से अधिक लेकिन 50 फीसद से कम पर 50 हजार रुपये

इसके तहत अगर इलाज में खर्च लगता है तो वह भी सरकार उठाएगी. सरकार 5 लाख तक का खर्च उठाएगी.

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