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काम की बात: ट्रेन लेट होने पर रेलवे कर देता है टिकट का पूरा रिफंड,जाने रेलवे के इस नियम के बारे मे

भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है.हर दिन रेलवे से लाखों यात्री यात्रा करते हैं. भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत रेलवे को माना जाता है. भारत में लोग दूर की यात्रा हो या पास की लोग ट्रेन के माध्यम से ही सफर करते हैं. रेलवे में सफर करने के लिए आपके पास एक वैलिड टिकट का होना आवश्यक है. हमारे देश में सबसे बड़ी परेशानी ट्रेन में यात्रा के समय आती है ट्रेन की लेटलतीफी.

ट्रेन लेट होने के कारण कई लोगों के काम छूट जाते हैं. आपको बता दें कि ट्रेन लेट होने को लेकर रेलवे ने एक बहुत बड़ा नियम बनाया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है. क्या आपको पता है अगर ट्रेन लेट हुई तो आपको पूरा रिफंड वापस मिल सकता है, आइए जानते हैं रेलवे के इस नियम के बारे में…..

ट्रेनों की लेटलतीफी को दूर करने के लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं लेकिन रेलवे का यह नियम ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है.रेलवे का यह नियम कहता है कि अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्यादा लेट है तो यात्री को उसके टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा. चाहे यात्री का टिकट वेटिंग ही क्यों ना हो. पहले यह सुविधा केवल काउंटर टिकट पर उपलब्ध था लेकिन अब यह सुविधा ऑनलाइन टिकट पर भी उपलब्ध है.

अगर ट्रेन लेट है और आपको अपना टिकट कैंसिल कराना है तो इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा. इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और उसके बाद कैंसिल माय टिकट पर क्लिक करना होगा.इसमें आपको File TDR का विकल्प मिलेगा बस आपको टीडीआर फाइल कर देना है, आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा.

रेलवे के इस नियम के अनुसार अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आपको टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है सही आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा. यात्रियों को अपने इस अधिकार के बारे में जरूर जानना चाहिए.इस नियम के अनुसार आप अपने टिकट का पूरा रिफंड ट्रेन लेट होने पर पा सकते हैं.

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