उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने को लेकर सरकार अब सख्ती दिखाने लगी है. सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर और कलर कोटेड स्टीकर लगवा ले वरना चालान के साथ-साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए अपने गाड़ियों की हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने का 30 अक्टूबर को अंतिम तारीख है. अगर 30 अक्टूबर तक वाहन चालकों ने अपने वाहन का नंबर प्लेट नहीं बदल वाया तो उन पर जुर्माना हो सकता है और साथ ही साथ उनका चालान भी कट सकता है.
मेरठ के आरटीओ विभाग में चार पहिया और दोपहिया गाड़ियों को मिलाकर टोटल 7लाख 20 हज़ार गाड़ियां रजिस्टर्ड है. लेकिन अभी तक मेरठ में बस 3 लाख 20 हजार वाहन चालकों ने कि अपने गाड़ियों के हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है. अब हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने का अंतिम तारीख नजदीक है.
सभी वाहन चालको से अपील किया गया है कि वह जल्द से जल्द अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर लगा ले.इस प्लेट पर बार कोड है जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिलेगी. अपने वाहन पर जो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना किया जाएगा और साथ ही साथ उसका चालान कटेगा. 31 अक्टूबर से विभाग एक अभियान चलाएगा और जो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वाहन की नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं कराने पर जुर्माना और चालान की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से विभाग अभियान चलाकर कारवाई करेगा।