यूपी सरकार प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमा की हुयी सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने जा रही है. इसके लिये उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद की ओर से विद्युत नियामक आयोग को अपनी तरफ से आपत्ति भेजी गयी थी, जिस पर नियामक आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
दरअसल बिजली कम्पनियों ने माना है कि बिलिंग की ऑफ़लाइन व्यवस्था को ऑनलाइन करते वक्त तकनीकी चूक है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जमा होने के बाद भी ब्याज शून्य ही दिखा रहा था, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को जमा राशि पर ब्याज का नुक़सान हो रहा था. ये ब्याज राशि सारे उपभोक्ताओं के लिये 100 से 150 करोड़ रुपये तक हो सकती है.
यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इन 60 लाख उपभोक्ताओं के जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिए जाने का मामला उठाया था. इन उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर पिछले 6 साल से ब्याज नहीं बन रहा था. बिलिंग सिस्टम में इनकी सिक्योरिटी जीरो दर्ज कर दिया गया था.
विद्युत अधिनियम-2003 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरटी पर एक अप्रैल को बैंक दर पर हर साल ब्याज मिलने का प्राविधान है. इस बाबत उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को यूपीपीसीएल के निदेशक वाणिज्य एके श्रीवास्तव से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह मामला निदेशक मंडल में जा रहा है, जल्द ही उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी.
बताया जा रहा है कि कंपनियों ने आयोग को यह आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही बिलिंग साफ्टवेयर को अपडेट करके उपभोक्ताओं को उनकी सिक्योरिटी पर ब्याज देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.