गोरखपुर-बस्ती मंडल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में नई आरक्षण सूची तकरीबन तैयार हो गई है। शुक्रवार देर शाम तक पंचायतीराज महकमा इसे अंतिम रूप देने में लगा रहा। शनिवार शाम तक सूची का अनंतिम प्रकाशन होने की उम्मीद है। हालांकि शासन की तरफ से प्रकाशन के लिए 20 से 22 मार्च तक का समय दिया गया है।
बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव की आरक्षण सीट जारी कर दी गई थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे नए सिरे से आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की सूची जारी की जा रही है।
ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के आरक्षण व आरक्षित सीटों के आवंटन की यह सूची ब्लाक मुख्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर देखी जा सकेगी। सोमवार 22 मार्च तक इन सूचियों का प्रकाशन होगा।
अनंतिम प्रकाशन होने के साथ ही आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी। 23 मार्च तक इसके लिए मौका दिया गया है। आपत्तियां, ब्लॉक मुख्यालय के साथ ही जिला मुख्यालय स्थित पंचायतीराज विभाग में जमा की जा सकती हैं। 24 और 25 को सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन करने के साथ ही उसे पंचायतीराज निदेशालय भेज दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के मुताबिक वर्ष 2015 को आधार मानकर तैयार की गई आरक्षण सूची में 60 फीसदी तक बदलाव हुआ है। प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के कितने पद ओबीसी, ओबीसी महिला, एससी, एससी महिला या महिला के लिए आरक्षित रहेंगे इसकी संख्या में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। मगर पद में बड़ा उलट फेर हुआ है।
मसलन दो मार्च को प्रकाशित अनंतिम सूची में यदि किसी पंचायत का प्रधान पद एससी था तो वह ओबीसी या सामान्य हो गया है। इसी तरह कोई ओबीसी था तो सामान्य महिला या एससी हो गया। दो मार्च की अनंतिम सूची में लागू फार्मूले कि जो गांव कभी ओबीसी या एससी नहीं हुए उन्हें वरीयता के आधार पर इस वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए, इस बार ज्यादा बदलाव हुआ है। ओबीसी सीट बदलकर ओबीसी महिला या सामान्य महिला हो गई तो एससी बदलकर ओबीसी या सामान्य हो गई।
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