लखनऊ। मानहानि के केस में केजीएमयू के तीन प्रोफेसरों को सीजेएम कोर्ट ने 15 अप्रैल को तलब किया है। अदालत में हाजिर न होने पर 10 हजार रुपये जुर्माने की चेतावनी दी है। कोर्ट का यह आदेश जारी होते ही केजीएमयू में हलचल मच गई।
केजीएमयू में तत्कालीन प्रोफेसर के खिलाफ ऑडिट आपत्ति एवं शिकायत मामले में जांच हुई थी। यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर प्रोफेसर ने जांच टीम में शामिल रहे तीन प्रोफेसरों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच कमेटी के सदस्यों ने रिपोर्ट कार्यपरिषद की बैठक में रखने के बजाय जानबूझकर सार्वजनिक कर दी, ताकि उनकी बदनामी हो। इस पर अदालत ने जांच में शामिल प्रोफेसरों को तलब किया तो उन्होंने हाईकोर्ट से राहत मिलने की बात कही, लेकिन हाईकोर्ट से मिली राहत संबंधी आदेश दाखिल नहीं किया। इस पर 15 मार्च को अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इसमें आरोपी प्रोफेसरों को हाजिर होने का आदेश दिया है।