प्रदेश के नौ जिला सहकारी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और बचत खाता में जमा धनराशि के भुगतान की अनुमति दे दी गई है। 16 कमजोर जिला सहकारी बैंकों के पुनरोद्धार के लिए गठित राज्य स्तरीय क्त्रिस्यान्वयन समिति ने एकमुश्त भुगतान की सीमा का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। समिति ने जमा धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा 01 लाख रुपये तक (दोनों में से जो कम हो) की सीमा तय की है।
आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता एमवीएस रामी रेड्डी ने बताया कि तरलता से प्रभावित जिला सहकारी बैंक गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सुल्तानपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, बहराइच और जौनपुर में खाताधारकों को एकमुश्त भुगतान की अनुमति दे दी है। संबंधित जिला सहकारी बैंकों को राज्य स्तरीय क्त्रिस्यान्वयन समिति के निर्णय के बारे में जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एमवीएस रामी रेड्डी बताया कि इन नौ जिला सहकारी बैंकों के सम्मानित खाताधारक/जमाकर्ता को अपनी जमा धनराशि का भुगतान बैंक की शाखाओं से ले सकते हैं।