धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को जमानत मिल गई। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने 50-50 हजार की दो जमानतें और 50 हजार का एक मुचलका देने पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है।
इसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपी गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें किसी तरह से प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी के निदेशक रहे बृज भुवन चौबे ने 17 सितंबर 2020 को गोमती नगर में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस ने अनिल को 17 दिसंबर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में गायत्री प्रजापति व उनके बेटे अनिल के अलावा कई अन्य भी आरोपी बनाए गए हैं।