गौरीगंज (अमेठी)। सभी तरह के उर्वरक पर होने वाली ओवर रेटिंग व इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए शासन ने थोक व फुटकर दुकानों का स्थलीय सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद कृषि विभाग ने टीम गठित कर अफसरों को उर्वरक की दुकान की जांच करने तथा पीओएस मशीन व भौतिक स्टॉक की जांच में भिन्नता मिलने पर कार्रवाई की संस्तुति करने को कहा है।
किसानों को खेती-किसानी में आवश्यक उर्वरक निर्धारित रेट पर मुहैया कराने के लिए आधार बेस प्वांइट ऑफ सेल मशीन से बिक्री की व्यवस्था बनाई गई है।
प्वांइट ऑफ सेल मशीन से बिक्री नहीं कर ओवर रेटिंग व कालाबाजारी की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया है।
निर्धारित रेट पर किसानों को समय से मांग के अनुसार उर्वरक मिल सके इसके लिए अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कृषि विभाग को पत्र भेजकर थोक व फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठान की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
अपर मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने 15 मार्च से 25 मार्च तक उर्वरक की शत-प्रतिशत दुकानों की जांच कराने के लिए टीम गठित की है।
गठित टीम को उर्वरक बिक्री केंद्रों की जांच के दौरान प्वाइंट ऑफ सेल मशीन में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टॉक एवं बिक्री केंद्र पर मौजूद स्टॉक का मिलान करते हुए निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट देने को कहा है।
कृषि अधिकारी ने जांच के दौरान मशीन व मौजूद स्टॉक में भिन्नता होने पर कार्रवाई की संस्तुति करने को कहा है। कृषि अधिकारी ने बताया कि विक्रेता की ओर से उर्वरक की ओवर रेटिंग या कालाबाजारी करने की दशा में दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर केस दर्ज कराया जाएगा।