बिजली के काम के लिए न दें घूस, देरी पर मांगें जुर्माना
बिजली कनेक्शन से लेकर बिल संशोधन तक किसी भी काम के लिए लेसा के अभियंता और कर्मचारी घूस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आप परेशान न हों।
सरकार ने सिटीजन चार्टर लागू कर रखा है। यानी जिम्मेदारों को शासन द्वारा तय मियाद में ही काम करना पड़ेगा।
यही नहीं, लेटलतीफी होने पर संबंधित अफसर व कर्मचारी से जुर्माना वसूलने का आवेदन भी कर सकते हैं। यह सुविधा विद्युत नियामक आयोग ने दे रखी है।
जानिए, कितने दिन में होना है कौन सा काम
काम शहर में गांव में
नया कनेक्शन 7 10
अस्थाई कनेक्शन 7 10
विद्युत लोड बढ़ाना 7 10
विद्युत लोड घटाना 7 10
बिल संशोधन 7 07
खराब मीटर बदलना 7 10
देरी पर लगने वाला जुर्माना
काम जुर्माना (रुपये में)
नया कनेक्शन 100
अस्थायी कनेक्शन 100
विद्युत लोड बढ़ाना 50
विद्युत लोड घटाना 50
बिल संशोधन 50
खराब मीटर बदलना 50
ऐसे करें आवेदन
लेसा के एक अधिशासी अभियंता ने बताया कि आवेदक बिजली कनेक्शन पाने के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन करता है। चार किलोवाट का घरेलू कनेक्शन अवर अभियंता और कॉमर्शियल उपखंड अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। यदि सात दिन में आवेदक को कनेक्शन न मिले तो वह अवर अभियंता के खिलाफ उपखंड अधिकारी के पास जुर्माने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी पर जुर्माने के लिए अधिशासी अभियंता के पास आवेदन करना पड़ेगा।
समस्या हो तो हमें बताएं
आवेदकों का कोई भी बिजली का काम न हो रहा तो अमर उजाला को भी बता सकते हैं। इसके लिए वह ईमेल [email protected] और व्हाट्सएप नंबर 9675899629 पर विवरण भेज सकते हैं।
सिर्फ नए कनेक्शन देने तक सिटीजन चार्टर प्रभावी
उपभोक्ताओं का कहना है कि सिर्फ नए कनेक्शन देने तक ही सिटीजन चार्टर प्रभावी है। जबकि बिल संशोधन, स्थायी विच्छेदन, खराब मीटर बदलने और विद्युत भार बढ़ाने के काम के लिए घूस देनी पड़ रही है।
अपीलीय अधिकारी को कर सकता है आवेदन
मुख्य अभियंता ट्रांस गोमती लेसा, प्रदीप कक्कड़ ने बताया कि आवेदक को तय अवधि में बिजली कनेक्शन न मिले या फिर उसका बिल संशोधित न हो तो वह जुर्माना पाने के लिए अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है।