लखनऊ में शादी समारोहों के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि, इसकी सूचना थाने में देना जरूरी होगा, ताकि निगरानी टीम कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवा सके।
प्रभारी व एडीएम सिटी पूर्वी केपी सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के तहत कार्रवाई होगी। सिंह ने बताया कि अब शादी समारोह की अनुमति के लिए किसी को कलक्ट्रेट और तहसील तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
उन्होंने साफ किया कि बैंड-बाजे व डीजे की अनुमति पहले की तरह हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तय समय व शर्तों के साथ प्रक्रिया पूरी करने पर मिलेगी। वहीं, डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि शासन से जारी नई गाइडलाइन का पालन प्रशासन पूरी सख्ती से कराएगा।
बुजुर्ग परिजनों को समारोह से रखें दूर
डीएम के निर्देश पर एडीएम सिटी पूर्वी ने सोमवार को सभी प्रमुख रेस्टोरेंट, होटल, लॉन व गेस्ट हाउस संचालकों के अलावा एफएसडीए अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें सभी को शासन से जारी नए दिशानिर्देश की जानकारी देते हुए आयोजन के दौरान मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराने की ताकीद भी दी गई।
एडीए पूर्वी ने बताया कि शादी में जा रहे हों तो बुजुर्ग परिजनों को साथ ले जाने से बचें। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, जिन्हें मधुमेह, हृदय रोग सहित अन्य बीमारियां हैं, उनके संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है।
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बुजुर्ग परिजनों को समारोह से रखें दूर