उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग शुरू करा दी है। इससे क्रय केंद्रों की लोकेशन ऑनलाइन पता चल सकेगी। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि 1 अप्रैल से 15 जून तक प्रदेश के 6000 केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक गेहूं की खरीद की जाएगी। भुगतान किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना जरूरी है। किसान स्वयं अथवा साइबर कैफे व जन-सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। यदि केंद्र प्रभारी किसान का गेहूं लेने से मना करेगा तो तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है।
100 क्विंटल से अधिक गेहू होने पर एसडीएम बटाईदारों का सत्यापन करेंगे। यदि किसान सीलिंग एक्ट की निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर गेहूं की बिक्री का पंजीकरण करेगा तो इसका सत्यापन डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।