रेलवे ने ट्रेन मे सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक चेतावनी जारी की है. अगर आपको भी त्योहारी सीजन में कहीं यात्रा करना है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.भारतीय रेलवे ने यात्रियों को लेकर एक अलर्ट जारी किया है.त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ बढ़ते देखते हुए रेलवे नया वाला जारी किया है. भीड़ भाड़ के कारण आग जैसी समस्या भी बढ़ने लगती है.
भीड़ बढ़ने से आग जैसी समस्या बढ़ने लगती है जिससे यात्रियों को सुविधा हो सकती है. दिल्ली नियर कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया है.
रेलवे ने कही ये बात –
रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान यात्री ना कोई ज्वलनशील सामग्री अपने साथ लेकर चले ना ही किसी को ले जाने दे.यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्शन लेगा.ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.
ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री ले जाने वालों के खिलाफ रेलवे गाड़ी एक्शन लेगा और ऐसे व्यक्ति को 3 साल का जेल हो सकता है या हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है. या जेल की सजा और जुर्माना दोनों सकता है. ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस,मिट्टी का तेल, पटाखे ऐसे समान लेकर ट्रेन में यात्रा ना करें यह एक दंडनीय अपराध है.
इन चीजों पर लगाया गया है प्रतिबंध –
रेलवे (Indian Railways) के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है.
रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना अपराध – ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर कोई सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भी 3 साल का जेल हो सकता है या फिर हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है. ट्रेन में यात्रा के समय सिगरेट या बीड़ी पीना एक दंडनीय अपराध है.