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अब बिना लाइसेंस चाट-पकौड़ी,चाय बेचा तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना,जानिए क्या है नया नियम

अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में पंजीकरण कराए बिना कोई भी चाट पकौड़ी समोसा बेचते मिला तो उस पर ₹500000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

छह माह की सजा भी हो सकती है। इस कार्रवाई की जद में राशन डीलर, शराब विक्रेता और पान, फल-सब्जी दुकानदार भी आएंगे।

ये लाइसेंस नबंर एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या-

देश में फूड बिजनेस चलाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक लाइसेंस की आवश्यकता है। आपको बता दें कि यह उपभोक्ताओं को वितरित खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के खाद्य संबंधी हितों की रक्षा भी करता है। यह लाइसेंस नंबर 114 डिजिट पंजीकरण संख्या है।

इस वेबसाइट पर करें लाइसेंस के लिए आवेदन

आप अगर एक दुकानदार है और खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस आप चाहते हैं।
तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसके तहत अब घर बैठे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक सीधा https://foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो स्थानीय नजदीकी फूड सेफ्टी ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि दस्तावेजों की जांच और सत्यापन होने के लगभग 2 महीने बाद आपको लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा।

पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फार्म खुलेगा। इसमें आए आप्शनों को भरें। मूल पंजीकरण का नया आवेदन करने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष फीस देय होती है। यह पंजीकरण अधिकतम पांच वर्षों तक वैध रहता है।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

– व्यवसाय करने वाले का फोटो पहचान प्रमाण पत्र

– पैन कार्ड

– नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो

– परिसर (भूमि पत्रों या किराये के समझौते) के कब्जे का सबूत

– सर्टिफिकेट ऑफ ईंकोरपोरेसन / पार्टनरशिप डीड के लेख, यदि लागू हो तो

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