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बड़ी खबर:UP में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में अपराधियों को नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऐसे घृणित अपराधों के प्रति कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा।

योगी सरकार ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया है। यूपी विधानसभा से मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित हो गया है। अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (पाक्सो) के मामलों में आराेपित को अग्रिम जमानत नहीं हासिल हो सकेगी।

आपको बता दें कि योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सरकार के इस निर्णय से महिलाओं और बच्चों के 9 सिर व शरीर बल्कि उनके आत्मा तक को गंभीर चोट पहुंचाने वाले अपराधियों के मनोबल को तोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ पीड़ितों के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर एक अटूट विश्वास भी पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा को लेकर योगी सरकार में काफी ज्यादा जागरूकता दिख रही है।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने शुक्रवार को सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत की वजह से विधानसभा अध्‍यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

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