उत्तर प्रदेश के 1 जिले में मछली पकड़ने पर रोक लगा दिया गया है।यूपी के मुरादाबाद में एक विशेष प्रकार की मछली पकड़ने पर रोक लगाया गया है।
डीएम शैलेेद्र कुमार सिंह ने 30 सितंबर पर पूर्णता रोक लगा दी है। इस बाबत शहर में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिसमें पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। बता दे किसी अन्य उत्तर प्रदेश मतलब से अधिनियम के अंतर्गत नियम के उपर नियम से 1 से 4 तक तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक अंगुलिका आकार की मछली कोई नहीं पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियां की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होने हैं, जो मुरादाबाद जनपद की सीमा में हैं।
डीएम शैलेेद्र कुमार सिंह ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा और न ही मारने का प्रयास करेगा। साथ ही 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका आकार प्रजन्नशील मछलियों को न तो पकड़ेगा और न ही बेचेगा।
आपको बता दें कि उन्होंने निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने के लिए यह आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई अवरोध नहीं लगाएगा नहीं तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी।। न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा, अंगुलिका को एकत्र करेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के अंतर्गत दंडनीय होगा।