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1 अगस्त से राजधानी लखनऊ में ई-रिक्शा चालकों को इन नियमों का करना होगा पालन,RTO ने जारी किए सख्त निर्देश

ई रिक्शा चालकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अगस्त से राजधानी लखनऊ में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी अब हवा हवा ही नहीं चला पाएगा।

इसके अलावा छह से सात साल पुराने ऐसे ई-रिक्शा जिनका न तो आरटीओ कार्यालय में टैक्स ही जमा किया है और न ही फिटनेस है, उन्हें अभियान चलाकर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कल बुधवार को ही रिक्शा डीलर के साथ परिवहन विभाग की एक बैठक हुई जिसमें साफ-साफ कह दिया गया कि अबे रिक्सा सभी तरह के आरटीओ के नियमों का पालन करें।

जिस एरिया का ट्रेड उनके पास है, उसी एरिया में अपनी दुकान खोलें।किसी अन्य स्थान पर अपना व्यवसाय ना करें, साथ ही एक ही ट्रेड पर कई दुकान नहीं चलाएं।

आरटीओ परिवर्तन संदीप कुमार पंकज ने ई-रिक्शा डीलर्स को सख्त तौर पर निर्देश दिए कि वह जिस एरिया का ट्रेड सर्टिफिकेट ले अपना व्यवसाय उसी एरिया में करें दूसरे एरिया में अपना दुकान ना खोलें।

1 अगस्त तेजस्वी ई-रिक्शा का फिटनेस नहीं होगा या फिर जिस टैक्स नहीं जमा किया होगा या फिर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा अभियान चलाकर उसे बंद करा दिया जाएगा।

इसके अलावा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराते समय ई रिक्शा मालिक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि यह रिक्शा कोई भी नाबालिग नहीं चलाएगा, साथ ही शपथ पत्र में इस बात का भी जिक्र करना होगा कि शहर में जो 11 मार्ग ई-रिक्शा के संचालन के लिए प्रतिबंधित हैं, इन मार्गो पर ई- रिक्शा का संचालन भी नहीं किया जाएगा, तभी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।

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