रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहा है। पहले याद दिलाओ कि तेज आवाज में बात करने से होने वाले डिस्टरबेंस की सूचना रेलवे को मिली थी जिसके बाद रेलवे ने फैसला किया कि यात्री रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक तेज आवाज मोबाइल या लैपटॉप में गाना नहीं सुन पाएंगे। तेज आवाज में गाना सुनने वाले यात्रियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

इसके अलावा इस समय के दौरान शोर आदि भी नहीं मचा सकेंगे। जिसका उल्लंघन करने पर आरपीएफ रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत चालान काटने का काम करेगी। रेलवे के द्वारा ऐसे लोगों पर ध्यान रखने के लिए आरपीएफ की एक टीम बनाई गई है। अगर आरपीएफ के जवान शोर मचाने वाले लोगों पर ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें जवाबदेही होगी।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे प्रबंधकों को पत्र जारी कर ट्रेनों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में मोबाइल पर म्यूजिक बजाने और बातचीत करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
रेलवे को लगातार ट्रेनों में तेज आवाज में बात करने शोर-शराबा और देर रात तक लाइट जलाने की शिकायत मिल रही है। रेलवे आप ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने के बारे में सोचा है और आरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी दी है।

रेलवे बोर्ड का मानना है कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच यात्री ट्रेनों में शोर न मचने से यात्री पर्याप्त नींद ले सकेगा। हालांकि यात्री इयरफोन के माध्यम से संगीत सुन सकेंगे। आपको बता दें कि आरपीएफ के जवान इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों पर ध्यान रख रहे हैं।