चौक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने के लिए सेतु निगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से आंशिक रूप से सहमति मिल गई है। चौक की ओर से विनियमित क्षेत्र में 26 मीटर पर निर्माण पर सहमति बन गई है। बाकी 50 मीटर में प्रतिबंधित क्षेत्र होने से विकास के प्रोजेक्ट में छूट लेने को एएसआई की बोर्ड बैठक में अनुमति लेने की तैयारी है।
सेतु निगम के एमडी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि 25 फरवरी कोे मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी संयुक्त समिति ने पुरातत्व अनापत्ति के लिए निरीक्षण किया था। विनियमित क्षेत्र में 26 और प्रतिबंधित क्षेत्र में 50 मीटर में रैंप बनना है। इसमें से 26 मीटर लंबे रैंप के लिए अनुमति देने के लिए एएसआई ने सहमति दे दी है। इसकी औपचारिक अनापत्ति मिलने के बाद काम शुरू करा दिया जाएगा। इस बीच प्रतिबंधित क्षेत्र में अनुमति के लिए दिल्ली स्थित कार्यालय को समिति की रिपोर्ट भेजी गई है। उनकी अनापत्ति के लिए यहां होने वाली बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलनी है। इसके लिए सेतु निगम भी पैरवी करेगा। सेतु निगम के अधिकारियों का कहना है कि अनापत्ति मिलने के बाद 45 दिन में फ्लाईओवर पर ट्रैफिक शुरू किया जा सकता है। रैंप के अलावा बाकी भाग में फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। केवल हुसैनाबाद क्षेत्र के पास ही निर्माण बाकी है।
विकास के प्रोजेक्ट को अनुमति संभव
एमडी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में प्रतिबंधित क्षेत्र में एएसआई को विकास के प्रोजेक्टों को अनापत्ति देने के लिए कहा गया है। वैसे भी रैंप बनाने के समय अधिकतम दो मीटर ऊंचाई में ही सड़क बनेगी। मौजूदा सड़क दो मीटर के करीब नीची है। ऐसे में बहुत अधिक सड़क यहां नहीं उठेगी। यह सड़क रूमी गेट के पास से दिखाई भी नहीं देगी। इसकी वजह हुसैनाबाद क्षेत्र के विकास के लिए बनी एक बाउंड्रीवाल है।