पांच वर्ष की बालिका को घर मे अकेला पाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी वॉशिंग मशीन मैकेनिक मो. नईम को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने सात वर्ष के कारावास और पांच हजार जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में सरकारी वकील शशि पाठक ने बताया कि वादी ने गुडंबा में एक नवम्बर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 अक्तूबर को जब वह रात में घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि शाम लगभग चार बजे मो. नईम नाम का मैकेनिक वॉशिंग मशीन ठीक करने घर आया था। मशीन बनने में अधिक समय लगने पर उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो पांच वर्षीय पुत्री ने बताया कि मैकेनिक मो. नईम ने उससे जबरन गलत काम किया।
बच्ची से दुराचार के प्रयास में जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ। छह वर्षीय बालिका को वीडियो दिखाने के बहाने ले जाकर दुराचार का प्रयास करने के आरोपी शिवा उर्फ सिंटू की जमानत अर्जी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार ने खारिज कर दी।
कोर्ट में सरकारी वकील पंकज श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि वादिनी ने निगोहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 जुलाई 2019 की रात वादिनी की छह वर्ष की पुत्री रात 8 बजे घर के बाहर थी, उस समय घर पर शिवा और राजू रावत आए और बातचीत के बाद दोनों चले गए लेकिन थोड़ी ही देर बाद राजू रावत वादिनी की पुत्री के साथ वापस आया और बताया कि शिवा बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास कर रहा था।