प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ दो आपराधिक मामलों में जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करते हुए एमपीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उन्हें 50-50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इसके पहले शनिवार को सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और वारंट वापसी करने की दरख्वास्त की थी।
गौरतलब है कि पहला मामला वर्ष 2012 में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का थाना कृष्णानगर में दर्ज हुआ था। जबकि दूसरा मामला वर्ष 2015 में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने के आरोप में थाना हजरतगंज में दर्ज हुआ था।
विशेष अदालत से इन दोनों मामलों में रीता बहुगुणा जोशी के गैरहाजिर होने के चलते उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी था।