उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए उप्र. आबकारी नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे बार लाइसेंस हासिल करना अब और आसान हो जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत बार लाइसेंस के आवेदनों का परीक्षण अब जिला स्तरीय समिति करेगी। इस समिति का अध्यक्ष डीएम होगा तथा एसपी, एसएसपी या पुलिस आयुक्त द्वारा नामित सहायक पुलिस आयुक्त की श्रेणी का कोई अधिकारी व संबंधित मंडल का उप आबकारी आयुक्त बतौर सदस्य शामिल रहेगा।
समिति की संस्तुति के बाद आबकारी आयुक्त के स्तर से बार लाइसेंस स्वीकृति की अनुमति दी जाएगी। नियमावली के सरलीकरण से विभिन्न प्रकार के बार लाइसेंस शीघ्र जारी हो सकेंगे और राजस्व भी बढ़ेगा।