सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा की रिकवरी मामले में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ़ अब्बास को लखनऊ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाइकोर्ट ने मौलाना से रिकवरी पर रोक लगा दी है। बीते साल सीएए, एनआरसी की खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की रिकवरी के लिये मौलाना सैफ अब्बास को 67 लाख रुपये की नोटिस जारी की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने मौलाना को राहत देते हुए रिकवरी पर रोक लगा दी है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि
सीएए, एनआरसी मामले में हमको गलत तरीके से पेश करके 67 लाख की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए थे। मौलाना ने कहा कि बगैर किसी ठोस सबूत के जानबूझकर फसाया जा रहा था। मौलाना ने कहा कि हमे देश की आदालत पर पूरा भरोसा था कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिकवरी पर रोक लगा दी है।